इंडिया न्यूज़, Punjab News : जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सोमवार सुबह मेडिकल चेकअप के लिए पटियाला के राजिंद्र अस्पताल ले जाया गया। 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद 20 मई को उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल में रखा गया था। सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था लेकिन उन्हें स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी ठहराया गया था।
अदालत ने सिद्धू पर लगाया था 1,000 रुपये का जुर्माना
अदालत ने सिद्धू पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और मामले में सिद्धू के सहयोगी रूपिंदर सिंह संधू को भी अधिग्रहित किया था। पटियाला के सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने 22 सितंबर 1999 को मामले में साक्ष्य के अभाव और संदेह का लाभ देने के कारण सिद्धू और उनके सहयोगी को अधिग्रहित कर लिया।
पीड़ित परिवारों ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में दी थी चुनौती
इसके बाद पीड़ित परिवारों ने इसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने 2006 में सिद्धू को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। सिद्धू ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अपील दायर की। 27 दिसंबर, 1988 को सिद्धू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को सिर पर जोरदार प्रहार किया था जिससे उनकी मौत हो गई।
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