इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Night Curfew Guideline Omicron Variant: कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (covid variant origin) के बढ़ते केसों को लेकर देश के कई राज्य पाबंदी लगाने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों की लगातार लापरवाही को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई राज्यों को गाइडलाइन जारी कर दी है। देश में रोजाना करीब छह से सात हजार केस सामने आ रहे हैं, यानी खतरा बरकरार है। 22 दिनों में 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 234 तक पहुंच गया है। ज्यादातर मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान में हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना (coronavirus variant origin) के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले तीन गुना तेजी से फैलता है, इसलिए राज्य जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। आइए जानते हैं अभी किन राज्यों में क्या नियम लागू हैं? पूरी गाइडलाइन क्या है? कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए क्या नियम है? कब लगाया जा सकेगा नाइट कर्फ्यू? (Night Curfews)।
omicron covid variant: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी जिले में पिछले एक हफ्ते से टेस्ट पॉजिटिविटी रेट (covid 19 variant origins) 10 फीसदी से ज्यादा है या आक्सीजन बेड की आक्यूपेंसी 40 फीसदी से ज्यादा है, तो जिले में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।
पाबंदियों में नाइट कर्फ्यू, टेस्टिंग और कंटेनमेंट जोन जैसे उपाय शामिल हैं। (Omicron Variant) इसमें डेटा एनालिसिस पर जोर देते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपनी सीमा में आने से पहले संक्रमण रोकने के उपाय करने को कहा है।
covid new variant omicron: वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बाकी परिस्थितियों को देखते हुए 10 फीसदी से कम पॉजिटिविटी (omicron virus) रेट होने के बाद भी पाबंदियां लग सकती हैं। जनसंख्या घनत्व और ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को ध्यान में रखकर फैसला लिया जा सकता है।
covid-19 symptoms: केंद्र ने कहा है कि अब तक के आंकड़ों के हिसाब से ओमिक्रॉन डेल्टा से तीन गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम तैयार कर देना चाहिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट देश में मौजूद हैं। इसलिए लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा दूरदर्शिता दिखाने और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है।
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