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Night Curfew Guideline Omicron Variant: 234 ओमिक्रॉन केस के बाद सख्त हुआ केंद्र, कई राज्यों में लगाई पाबंदियां

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

Night Curfew Guideline Omicron Variant: कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (covid variant origin) के बढ़ते केसों को लेकर देश के कई राज्य पाबंदी लगाने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों की लगातार लापरवाही को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई राज्यों को गाइडलाइन जारी कर दी है। देश में रोजाना करीब छह से सात हजार केस सामने आ रहे हैं, यानी खतरा बरकरार है। 22 दिनों में 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 234 तक पहुंच गया है। ज्यादातर मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान में हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना (coronavirus variant origin) के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले तीन गुना तेजी से फैलता है, इसलिए राज्य जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। आइए जानते हैं अभी किन राज्यों में क्या नियम लागू हैं? पूरी गाइडलाइन क्या है? कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए क्या नियम है? कब लगाया जा सकेगा नाइट कर्फ्यू? (Night Curfews)।

omicron covid variant: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी जिले में पिछले एक हफ्ते से टेस्ट पॉजिटिविटी रेट (covid 19 variant origins) 10 फीसदी से ज्यादा है या आक्सीजन बेड की आक्यूपेंसी 40 फीसदी से ज्यादा है, तो जिले में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।

पाबंदियों में नाइट कर्फ्यू, टेस्टिंग और कंटेनमेंट जोन जैसे उपाय शामिल हैं। (Omicron Variant) इसमें डेटा एनालिसिस पर जोर देते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपनी सीमा में आने से पहले संक्रमण रोकने के उपाय करने को कहा है।

covid new variant omicron: वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बाकी परिस्थितियों को देखते हुए 10 फीसदी से कम पॉजिटिविटी (omicron virus) रेट होने के बाद भी पाबंदियां लग सकती हैं। जनसंख्या घनत्व और ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को ध्यान में रखकर फैसला लिया जा सकता है।

कंटेनमेंट को लेकर क्या गाइडलाइन हैं?

  • covid-19 omicron variant गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू, बड़े समारोहों पर रोक, विवाहों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या कम करने, आफिस और इंडस्ट्री में वर्कर की संख्या कम करने जैसे सुझाव दिए गए हैं।
  • हॉस्पिटल में बेड, एंबुलेंस, आक्सीजन इक्विपमेंट और दवाओं के लिए इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है।
  • अगर किसी जगह पर एक साथ बड़ी संख्या में नए केस आ रहे हैं, तो सभी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजना होगा।
  • टेस्टिंग और सर्विलांस को लेकर जिलों से डोर-टू-डोर केस सर्च करने को कहा है। कोमोर्बिडिटी वाले लोगों के टेस्ट, सभी पॉजिटिव केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डेली टेस्ट में आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने को कहा है।
  • मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में इंफेक्टेड पर्सन दूसरों को इंफेक्ट न करे। इसलिए जरूरी है कि होम आइसोलेशन को लेकर सख्ती की जाए।
  • जिलों को 100फीसदी वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में तेजी लाने के लिए कहा गया है। जिन जिलों में वैक्सीनेशन नेशनल एवरेज से कम हुआ है वहां वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

राज्यों को क्यों दिए निर्देश? (Omicron Variant)

covid-19 symptoms: केंद्र ने कहा है कि अब तक के आंकड़ों के हिसाब से ओमिक्रॉन डेल्टा से तीन गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम तैयार कर देना चाहिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट देश में मौजूद हैं। इसलिए लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा दूरदर्शिता दिखाने और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है।

किन राज्यों में क्या पाबंदियां? (Omicron Variant)

  • covid-19 precautions: दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी है। नई पाबंदियों के अनुसार अब दिल्ली में किसी तरह का समारोह नहीं करने की इजाजत होगी। शादी और अन्य समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है।
  • उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगाई गई है।
  • महाराष्ट्र में आने वाले सभी लोगों के लिए फुली वैक्सीनेटेड होना या 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। 16 से 31 दिसंबर तक मुंबई शहर में धारा 144 लगा दी गई है।
  • लोगों के एक जगह एकत्र होने और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक है। साथ ही किसी भी इवेंट में वेन्यू की क्षमता के 50फीसदी लोगों की अनुमति है। प्रोग्राम के आयोजकों का फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है।
  • कर्नाटक राज्य में 30 दिसंबर से दो जनवरी तक न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगाई गई है। यह लगातार दूसरा साल है जब यहां किसी होटल, पब और रेस्टोरेंट में या किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निजी पार्टी में सेलिब्रेशन के लिए लोग जमा नहीं हो पाएंगे। होटल, पब और रेस्टोरेंट में डीजे बुलाकर डांस करने पर पाबंदी है।
  • गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वड़ोदरा, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर और जूनागढ़ में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लग गया। इस दौरान रात एक से सुबह पांच बजे तक कहीं भी आने-जाने पर पाबंदी है। जिम और रेस्टोरेंट्स 75 फीसदी कैपेसिटी के साथ ही आपरेट किए जाएंगे।
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Suman Tiwari

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