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Night Curfew Orders Issued in Chandigarh: चंडीगढ़ में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी, रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर प्रतिबंध

इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़:
Night Curfew Orders Issued in Chandigarh: कोरोना को लेकर लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही और मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन (Chandigarh Administration) ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। शहर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला गुरुवार को वॉर रूम में हुई बैठक के बाद प्रशासन की ओर से लिया गया है जारी किए गए आदेशों के तहत नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बज तक होगा।

इस दौरान आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके जरूरी वस्तुओं को छोड़कर मार्केट्स भी बंद करनी होंगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को नाइट कर्फ्यू के लिए छूट रहेगी। विशेष परिस्थिति के लिए प्रशासन की तरफ से पास जारी किए जाएंगे। प्रशासक ने नागरिकों से मास्क पहनकर, सामाजिक दूरी बनाए रखने और हाथ की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की।

क्या है पाबंदियां, किन स्थितियों में होगी छूट Night Curfew Orders Issued in Chandigarh

  • सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर रात 10.00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आवश्यक गतिविधियां जिनमें आपातकालीन सेवाएं, चिकित्सा स्वास्थ्य, आवश्यक सामानों का परिवहन, उद्योगों, कार्यालयों आदि में अलग-अलग
  • शिफ्ट मैं काम करने वाली इंडस्ट्रीज (सरकारी और निजी दोनों), राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद अपने गंतव्य तक जाने की अनुमति दी जाएगी
  • सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, ये संस्थान ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास से जारी रखेंगे। हालांकि, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से ऑफलाइन मोड में काम करना जारी रख सकते हैं।
  • चंडीगढ़ में इमरजेंसी सर्विसेस और विभागों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय मैं कार्यरत समूह सी और डी कर्मचारियों समेत 50 फ़ीसदी स्टाफ के साथ कार्य करेंगे जबकि अन्य 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसे लागू करने के लिए सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को ड्यूटी रोस्टर तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। वही इमरजेंसी के अलावा जिन आवश्यक विभागों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उनमें स्वास्थ्य, राजस्व, नगर निगम, पुलिस आदि शामिल हैं।
  • सभी प्राइवेट ऑफिस भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे और बाकी को घर से काम करना होगा।
  • सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय आदि मैं मौजूद कर्मचारियों मैं से 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है इसमें भी कार्य कर्मचारियों को पूरी तरह से कोरोना का टीका का लगा हुआ होना चाहिए।
  • स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे
  • किसी भी प्रकार के प्रयोजन के दौरान लिए घर के अंदर 50 व्यक्तियों और आउटडोर कार्यक्रम में 100 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी।हालांकि, इनडोर और आउटडोर दोनों सभाओं में व्यक्तियों की कुल संख्या क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • सेक्टर 26 की सब्जी मंडी में कोरोना का टीका लगवा चुके
  • रेहड़ीवालों/विक्रेताओं को ही केवल अनुमति दी जाएगी।
  • ब्रिटेन और आम ग्राहकों को मंडी में एंट्री की इजाजत नहीं होगी
  • सेक्टर 19 की पालिका बाजार, सदर बाजार, सेक्टर 15 में पटेल मार्केट, सेक्टर 22 में शास्त्री मार्केट और मोबाइल मार्केट, सेक्टर 41 में कृष्णा मार्केट और सभी अपनी मंडियों को शाम 05.00 बजे तक बंद कर दिया गया है।

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India News Editor

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