इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
(PLI Scheme) हाल ही में केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए 10683 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का ऐलान किया था। इसे देश की इकोनॉमी में एक सार्थक प्रयास माना जा रहा है। वहीं अब टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री ने इस स्कीम से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक देश में रजिस्टर्ड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को ही इसका फायदा मिलेगा। इस अधिसूचना के मुताबिक पीएलआई स्कीम के तहत आने वाली कंपनियों को अपने कारखानों में प्रोसेसिंग व आॅपरेशन एक्टिविटीज जारी रखनी होगी।
क्या था PLI Scheme में
इस स्कीम के तहत 2025-26 से 2029-30 में वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के दौरान बढ़े हुए टर्नओवर के प्राप्त लक्ष्य के मुताबिक कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाना है। यदि कोई कंपनी एक साल पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो उन्हें एक साल पहले ही 2024-25 से 2028-29 में इंसेंटिव मिल जाएगा।
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कैसे मिलेगा PLI Scheme का फायदा
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हीं वस्तुओं के निर्माण के लिए कंपनी को पीएलआई योजना का फायदा मिलेगा जिन्हें स्कीम के तहत शामिल किया गया है। इंसेटिव हासिल करने के लिए जब क्लेम की गणना की जाएगी तो इसमें ट्रेडिंग और आउटसोर्स जॉब वर्क के जरिए हुए टर्नओवर को शामिल नहीं किया जाएगा।
एक ग्रुप की एक कंपनी को ही मिलेगा फायदा
पीएलआई स्कीम के तहत अगर किसी कंपनी ग्रुप की कोई कंपनी शामिल है और उसके किसी सामान को स्कीम के तहत शामिल किया गया है और वही सामान ग्रुप की कोई और कंपनी भी बना रही है तो ऐसी स्थिति में ग्रुप की अन्य कंपनी द्वारा बनाए गए सामानों को योजना के तहत नहीं माना जाएगा।
अत: ग्रुप की एक कंपनी शामिल को योजना के तहत शामिल किए जाने के बाद ग्रुप की अन्य किसी कंपनी को दूसरे भागीदार के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा।