India News ( इंडिया न्यूज़ ) Pakistan News : हाल ही में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान के खिलाफ अवमानना मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिसमें उन्होंने अपने आदेश में इस्लामाबाद पुलिस से उन्हें गिरफ्तार कर आयोग के सामने पेश करने को कहा है। दरअसल बार-बार नोटिस के बाद भी वह आयोग के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। जिसके कारण उन्हें काफी गुस्सा आ रहा है। इसलिए वह बार-बार वारंट भेज रहे हैं।
हाई कोर्ट ने दिए सख्त निर्देशन
बता दें इमरान खान की नौ मई को गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठानों व सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया था। इसके बाद सेना के निर्देश पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर इमरान के भाषणों और फोटो प्रसारित करने पर रोक लगा दी गई है।
अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी
अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दो बहनों- अलीमा खान और डॉ. उज्मा तथा उनके रिश्तेदार हसन नियाजी तथा पीटीआई के 19 अन्य नेताओं को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वे लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमले में कथित संलिप्तता के मामले में लगातार अदालत की सुनवाई में भाग नहीं ले रहे थे।’ एटीसी ने 16 अगस्त को अखबारों में एक विज्ञापन जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि आरोपी अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहें, अन्यथा उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया जाएगा।
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