Live Update

Pannu murder case: पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिका की अदालत में चली सुनवाई, कोर्ट ने कही ये बात

India News (इंडिया न्यूज), Pannu murder case: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता के खिलाफ दायर मामले पर अमेरिकी अदालत प्रतिक्रिया सामने आई। एक अमेरिकी अदालत ने अभियोजकों से चेक गणराज्य से भारतीय नागरिक के प्रत्यर्पण की मांग को उचित ठहराने के लिए बचाव पक्ष के साथ सबूत साझा करने के लिए कहा है।

जानकारी के अनुसार, न्यूयॉर्क के एक संघीय न्यायाधीश ने 8 जनवरी को गुप्ता के प्रत्यर्पण की याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजकों से गुप्ता के खिलाफ अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा था। वहीं, 4 जनवरी को गुप्ता के बचाव पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया।

अदालत मामले में सुनावाई करते हुए सरकार को बचाव पक्ष के वकील को खोज सामग्री प्रदान करने के दिए। अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने सरकार को तीन दिनों के भीतर खोज के उत्पादन को मजबूर करने के प्रस्ताव पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

बता दें कि गुप्ता को अमेरिकी एजेंसियों के कहने पर चेक जेल में रखा गया है। उस पर पिछले नवंबर में अमेरिकी सरकार ने खालिस्तानी अतंकी पन्नून पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है।  अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गुप्ता उर्फ ​​निक के खिलाफ भाड़े के बदले हत्या का आरोप दायर करने की घोषणा की थी और पन्नून की हत्या की साजिश को नाकाम करने का दावा किया था।

‘गुप्ता का हैंडलर एक भारतीय सरकारी अधिकारी’

हालांकि अभियोग में पन्नून का नाम नहीं था, लेकिन आरोप पत्र में कहा गया है कि 52 वर्षीय गुप्ता को भारत सरकार के एक अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें केवल ‘सीसी-1’ के रूप में संदर्भित किया गया था। इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक गुप्ता सीसी-1 का सहयोगी है, और उसने सीसी-1 और अन्य के साथ अपने संचार में अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में अपनी भागीदारी का वर्णन किया है।

अभियोजन में क्या कहा गया?

अभियोग में कहा गया कि CC-1 एक भारतीय सरकारी एजेंसी का कर्मचारी है जिसने खुद को सुरक्षा प्रबंधन और खुफिया में जिम्मेदारियों के साथ एक वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। जिसने पहले भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवा करने और अधिकारी प्राप्त करने’का भी उल्लेख किया है युद्ध शिल्प और हथियारों’ में प्रशिक्षण, अभियोग में कहा गया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि CC-1 ने भारत से हत्या की साजिश का निर्देशन किया था।

वहीं, गुप्ता के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें एकान्त कारावास में रखा गया है क्योंकि अमेरिकी एजेंसियों ने उनके जीवन को खतरा बताया है। बता दें कि गुप्ता का परिवार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन उनके वकील ने आरोप लगाया था कि गुप्ता को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है। हालाँकि, SC ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

यह भी पढ़ेंः-

 

Mudit Goswami

मुदित गोस्वामी, प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं. Delhi university से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त कर Paigam.Network जैसी संगठन के साथ बतौर रिसर्चर और कॉन्टेक्ट राइटर काम कर चुके हैं. पत्रकारिता जगत में 3 से अधिक सालों के अनुभव के साथ इंडिया न्यूज़ में पॉलिटिक्स और धर्म से जुड़ी खबरें/स्टोरी लिखना पसंद करते हैं.

Recent Posts

भजन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत,बंद नहीं होंगी 23 हजार खदानें,बच गई 15 लाख श्रमिकों की नौकरी

India News(इंडिया न्यूज़),Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को काफी बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम…

4 mins ago

एक्शन में डिप्टी CM, सीएचसी कर्मियों पर गिराई गाज,वेतन रोका…

India News (इंडिया न्यूज़), UP News: UP के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर…

30 mins ago

Deepika-Ranveer की बेटी को लेकर छिड़ी हिंदू-मुस्लिम पर बहस, पूरा मामला जान हिंदुओं का खौला खून

Deepika-Ranveer की बेटी को लेकर छिड़ी हिंदू-मुस्लिम पर बहस, पूरा मामला जान हिंदुओं का खौला…

36 mins ago

जंग छोड़-छाड़ कर गंदी फिल्मे देखने बैठ गए इस देश के सैनिक, भूले अपनी गरीमा…अब छोड़ेगा नहींं खूंखार तानाशाह

India News (इंडिया न्यूज),Russia–Ukraine War:रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ने गए उत्तर कोरियाई…

36 mins ago