पंजाब कैबिनेट द्वारा 8 नवंबर को पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला
तीनों काले कृषि कानूनों और बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के विरोध पर केंद्रित होगा सत्र
इंडिया न्यूज, लुधियाना।
अंतर-राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ और तीनों केंद्र के काले कृषि कानूनों को रद करवाने के लिए पंजाब कैबिनेट द्वारा 15वीं विधान सभा का 16वां विशेष सत्र 8 नवंबर को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता अधीन सर्किट हाऊस में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।
अन्य अहम फैसले में कैबिनेट द्वारा शासन सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किए गए पंजाब लाल-फीताशाही विरोधी नियमों-2021 को मंजूरी दी गई है, जिससे पंजाब लाल-फीताशाही विरोधी एक्ट, 2021, जो नोटीफाई किया गया था और 6 अप्रैल, 2021 को प्रभाव में आया, के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। यह एक्ट सभी विभागों और उनसे जुड़े या अधीन दफ्तरों समेत बोर्डों, निगमों, स्थानीय सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, कमिशनों, पंजाब विधान एक्ट के अंतर्गत गठित आत्मनिर्भर स्वायत्त संस्थाओं, जिनका खर्च राज्य के कंसोलीडेटिड फंड में से होता है, पर लागू होगा।
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