इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

RBI’s Penalty Of One Crore On SBI रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई पर जुमार्ना लगाया है। नियामकीय निदेर्शों का पालन नहीं करने के मामले में देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक आफ इंडिया पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुमार्ना  लगाया है।

आरबीआई ने इस मामले में बताया है कि एसबीआई की ओर से रिजर्व बैंक आफ इंडिया (फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक्स एंड सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस) निर्देश 2016 का पालन नहीं करने पर इस जुमार्ने की कार्रवाई की गई है।

एसबीआई के ग्राहकों पर पड़ेगा असर (RBI’s Penalty Of One Crore On SBI)

आरबीआई ने इस मामले पर कहा कि एसबीआई ने कमर्शियल बैंकों और चुनिंद वित्तीय संस्थानों की ओर से ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उनकी रिपोर्टिंग किए जाने के नियमों का उल्लंघन किया था।

आरबीआई ने बताया कि उसने यह जुमार्ना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा-47ए (1)(सी) के प्रावधानों के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लगाया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। लेकिन आपको बता दें कि बैंक की ओर से ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर असर नहीं होगा।

आरबीआई ने की एक ग्राहक खाते की जांच (RBI’s Penalty Of One Crore On SBI)

दरअसल, आरबीआई ने एसबीआई की ओर से मेंटेन किए जाने वाले एक ग्राहक के खाते की जांच-पड़ताल की। इस जांच में पता चला कि एसबीआई ने आरबीआई निदेर्शों के अनुपालन में देरी की है। आरबीआई ने ग्राहक के खाते के साथ ही उससे संबंधित कॉरेस्पॉन्डेंस और अन्य बातों की भी सारी पड़ताल की।

बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी (RBI’s Penalty Of One Crore On SBI)

इसमें पता चला कि एसबीआई की तरफ से खाते में धोखाधड़ी की सूचना आरबीआई को देरी से दी गई। इतना ही नहीं, इसके बाद इस मामले में बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि निदेर्शों का पालन नहीं करने पर उस पर जुमार्ना क्यों न लगाया जाए।

इस पर एसबीआई की ओर से दिए गए जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने देश के सबसे बड़े कर्जदाता एसबीआई पर 1 करोड़ रुपये का जुर्मान लगाने का फैसला किया।

(RBI’s Penalty Of One Crore On SBI)

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