इंडिया न्यूज़ (दिल्ली):सुप्रीम कोर्ट ने आज गर्मी के मौसम में वकीलों के लिए ड्रेस कोड में ढील देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया,न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाने को कहा,इस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी जो पीठ की तरफ से दे दी गई.
याचिकाकर्ता की दलील थी की जिला न्यायालयों,उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में बीच इधर-उधर जाना,भीषण गर्मी में कोट और गाउन पहनना असहनीय हो जाता है और महत्वपूर्ण फाइलों और अन्य वस्तुओं के हाथों में होने के कारण उन्हें उतारना और साथ ले जाना हमेशा संभव नहीं होता है,याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील विकास सिंह पेश हुए थे.
विकास सिंह ने कहा की सुप्रीम कोर्ट में वातानुकूलित गलियारे नहीं हैं,विशेष रूप से दिल्ली में काला गाउन और कोट पहनना एक मुद्दा है,सुप्रीम कोर्ट के वकील भी ड्रेस कोड की व्यावहारिकता को लेकर समान रूप से चिंतित हैं,उन्होंने बेंच को इस से अवगत कराया है.
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