सुप्रीम कोर्ट का निजली अदालतों को निर्देश, यौन उत्पीड़न के सभी मामलों की सुनवाई होगी बंद कमरे में

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली): सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी मामलों में सुनवाई बंद कमरे के अंदर होनी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 के अनुसार,अभी केवल बलात्कार के मामलों में बंद कमरे में सुनवाई अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दायरे को विस्तार देने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा कि यौन उत्पीड़न के शिकायतकर्ताओं के लिए कानूनी कार्यवाही अधिक कठिन होती है क्योंकि वे आघात और सामाजिक शर्म से निपटते हैं। इसलिए ऐसे मामलों को उचित रूप से संभालने के लिए न्यायालयों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.

यौन अपराधों की पीड़ितों के साथ संवेदनशील तरीके से निपटने वाले न्यायालयों के महत्व को दोहराते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने वाली महिलाओं के लिए पीड़ा और उत्पीड़न से बचने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। जो इस प्रकार है-

1. कैमरे पर सुनवाई की अनुमति तब दे जब उचित हो, या तो सीआरपीसी की धारा 327 के तहत या तो जब मामले में पीड़ित व्यक्ति (या अन्य गवाह) शामिल हो जो यौन उत्पीड़न/हिंसा के अपने अनुभव के बारे में गवाही दे रहा हो.

2. यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्क्रीन की स्थापना की अनुमति देना कि पीड़ित महिला गवाही देते समय या वैकल्पिक रूप से आरोपी को नहीं देखे, आरोपी को कमरे से बाहर कर देना जब पीड़ित महिला अपनी गवाही दे रही हो.

3. यह सुनिश्चित करना कि आरोपी का वकील पीड़ित महिला की जिरह सम्मानजनक तरीके से करे और अनुचित प्रश्न नही पूछे, विशेष रूप से पीड़ित महिला के यौन इतिहास के बारे में। साथ ही जिरह को इस तरह से आयोजित करने की अनुमति देना कि आरोपी के वकील उसके सवालों को अदालत में प्रस्तुत करें, जो फिर उन्हें पीड़ित महिला के सामने रखता है.

4.जहाँ तक संभव हो, एक ही बैठक में जिरह पूरी करना.

Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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