सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आसाराम बापू द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस आधार पर जमानत मांगी है कि उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है और उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने गुजरात राज्य से जवाब मांगा है।