India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को अपनी गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने वाला अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है। यह फैसला लड़की के माता-पिता के गुजारिश के बाद लिया गया। जिसमें उन्होंने कहा कि वे बच्चे का पालन-पोषण करेंगे। उन्हें अपनी बेटी के स्वास्थय की काफी चिंता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पीड़िता के माता-पिता से बात करने के बाद कहा, “बच्चे का हित सर्वोपरि है।”
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