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उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

Vir Singh • LAST UPDATED : September 10, 2021, 8:37 am IST

इंडिया न्यूज, देहरादून :

CHARDHAM YATRA : उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू करने पर लगी रोक को हटाने के लिए एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने 15 या 16 सितंबर को मामले में सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सरकार ने मौखिक रूप से रोक हटाने की अपील की है। गौरतलब है कि गत जून में हाईकोर्ट ने कोविड से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, अधूरी तैयारियां, कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए पर्याप्त इंतजाम न होने के आधार पर यात्रा पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की, जिस पर सुनवाई नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने के बाद सरकार का पूरा जोर चात्रा पर रोक हटाने को लेकर है। बता दें कि व्यवसायियों और तीर्थ पुरोहितों ने यात्रा खोलने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसके बाद दबाव बढ़ने के चलते सरकार ने रोक हटाने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार किया और यात्रा पर लगी रोक हटाने की मांग की तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी विचाराधीन होने का हवाला देकर इस पर विचार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद एसएसपी वापस ली गई।

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