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कार की प्लेट पर लिखवाया पापा, उत्तराखंड पुलिस ने काटा चालान

इंडिया न्यूज, Auto News (Uttarakhand Police Papa Number Plate): कार लेने के बाद लोग उसमें तरह तरह के बदलाव करवाते हैं। कुछ कार के पीछे भड़काउ पोस्टर लगा देते हैं तो कुछ लोग अपनी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं जिसका बाद में उन्हें जुर्माना देना होता है। ऐसा ही एक केस आया है उत्तराखंड में, जहां एक शख्स ने अपनी रेनॉल्ट काइगर कार की नम्बर प्लेट पर स्टाइलिश पापा शब्द लिखवाया हुआ था। दरअसल, कार का नम्बर 4141 था लेकिन कार मालिक ने इसे ऐसा स्टाइलिश लुक दिया कि यह पापा शब्द लग रहा है। इस केस को उत्तराखंड पुलिस ने जैसे निपटा है, इससे उनकी काबिलेतारीफ हो रही है।

दरअसल, पुलिस को इसकी शिकायत ट्वीटर हैंडल पर मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कार का नंबर ट्रैक किया और कार मालिक को अपने आफिस बुलाया। पुलिस ने कार के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने के आरोप में कार मालिक पर जुर्माना लगाया और नंबर प्लेट को भी ठीक करवाया।

पुलिस विभाग ने एक ऐसी तस्वीर अपने ट्वीटर पर शेयर की है जिसमें कानूनी नंबर प्लेट लगाने के बाद कार की पहले और बाद की तस्वीर को जोड़ा गया है। कार के वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम 4 अंक 4141 थे, जिसे अपराधी ने ‘पापा’ में बदल दिया।

पापा कहते हैं कि मेरा बेटा प्रसिद्ध होगा

उत्तराखंड पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पापा कहते हैं कि मेरा बेटा प्रसिद्ध होगा, वह नंबर प्लेट पर ‘पापा’ लिखवाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि ऐसी प्लेटों पर जुर्माना लगाया जाता है।

पुलिस विभाग की ओर से शेयर की गई तस्वीर को काफी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। लोग ट्वीट पर मजाकिया प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, साथ ही इस तरह की और नंबर प्लेट की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिनपर तरह-तरह की बातें लिखी हुई हैं। एक यूजर ने सुझाव दिया कि शहर में ऐसे नंबर प्लेट के साथ कई वाहन चल रहे हैं। भविष्य में इन चीजों को रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए जाने चाहिए।

जानिए नंबर प्लेट से संबंधित कानूनी नियम

जानना जरूरी है कि मोटर वाहन कानून में वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत यदि कोई अपने वाहन की नंबर प्लेट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करता है या तय किये गए लिखावट को बदलता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है।

मोटर वाहन अधिनियम लाइसेंस प्लेटों के आकार की भी जानकारी देता है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 200७100 मिमी, हल्के मोटर वाहनों/यात्री कारों के लिए 340७200 मिमी और मध्यम/ भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए 500७120 मिमी के नंबर प्लेट को मान्यता दी गई है।

सफेद रंग की प्लेट पर काले रंग में नंबर लिखवाना अनिवार्य

दोपहिया और हल्के मोटर वाहनों जैसे कार, जीप के लिए सफेद रंग के प्लेट पर काले रंग में नंबर लिखा होना चाहिए। वहीं वाणिज्यिक वाहनों की लाइसेंस प्लेट पर पीले रंग के प्लेट पर काला रंग में नंबर लिखवाना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, नंबर प्लेट पर फैंसी लेटरिंग, चित्र और कला की अनुमति नहीं है।

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