India News (इंडिया न्यूज), Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार (3 जून) को भारतीय चुनाव आयो को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लोकसभा चुनावों के लिए मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए। दरअसल, मंगलवार (4 जून) को पूरे देश में वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की और प्रस्तुत किया कि सीईओ द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार मतगणना अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

बता दें कि, हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रथिन चक्रवर्ती ने एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है कि वह सात चरणों वाले लोकसभा चुनावों के लिए मतगणना कर्मियों के रूप में संविदा, आकस्मिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पैरा शिक्षकों और नागरिक स्वयंसेवकों को नियुक्त न करे। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अवकाश पीठ ने चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति पश्चिम बंगाल के सीईओ द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए।

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