India News (इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल करने पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।इस शिकायत में राहुल गांधी की राष्ट्रीयता और हाल ही में मानहानि मामले में उनकी सजा के बारे में सवाल उठाया गया है। साथ ही कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा उनके नामांकन को कैसे वैध माना जा सकता है। परिवाद अनिरुद्ध प्रताप सिंह की ओर से वकील अशोक पांडे ने दायर किया था। एक वकील ने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें दो आधारों उनकी राष्ट्रीयता और उनकी सजा के आधार पर कांग्रेस नेता का नामांकन रद्द करने की मांग की गई थी।
राहुल के नामांकन पर विवाद
वकील अशोक पांडे ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि पहला, राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है, वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। लेकिन अफजल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया है जिसमें उन्होंने कहा हो कि वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि उनकी सजा पर रोक में चुनाव लड़ने की अनुमति शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा, साल 2006 में राहुल गांधी ने एक बार अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। ब्रिटिश नागरिक होने के नाते, वह संवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरी शिकायत के बाद राहुल गांधी के प्रतिनिधि को बुलाया गया और मेरी शिकायत स्वीकार कर ली गई है।
नामांकन खारिज करने की मांग
बता दें कि कांग्रेस नेता अजय पाल सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत को लेकर कहा कि एक उम्मीदवार है जिसने शिकायत की अवधि समाप्त होने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने राहुल गांधी की राष्ट्रीयता को चुनौती देते हुए एक रिट दायर की है। राहुल गांधी का नामांकन पहले भी वैध था और यह अब भी मान्य है। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। जिससे उनके दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया। कांग्रेस के वफादार किशोरी लाल शर्मा अब भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।