India News(इंडिया न्यूज),Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे. आयोग ने कहा है कि लिपिकीय या वर्तनी संबंधी त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, बशर्ते मतदाता की पहचान मतदाता पहचान पत्र के जरिए स्थापित की जा सके।

इसमें कहा गया है कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि निर्वाचक का नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में हो जहां से वह आता है।

मतदाता को यह दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा

फोटोग्राफ के बेमेल होने की स्थिति में, मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से एक को चुनना होगा। पिछले महीने जारी एक आदेश में, चुनाव आयोग ने कहा था कि जो मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से एक का उत्पादन करना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड शामिल हैं।

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