India News (इंडिया न्यूज), Mehbooba Mufti: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार (11 मई) को दावा किया कि लोकसभा चुनाव से दो दिन पहले पुलवामा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्थानीय प्रशासन ने हिरासत में लिया था। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर पुलवामा में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने और हिरासत में लेकर चुनाव को फिक्सिंग करने का भी आरोप लगाया। पुलवामा में 13 मई को मतदान होगा। मुफ्ती ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पुलवामा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जो अभूतपूर्व है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जहां चुनाव होने हैं वहां प्रतिबंध लगाए गए हैं और वह भी मतदान खत्म होने तक।
महबूबा मुफ़्ती ने लगाया आरोप
पुलवामा के उपायुक्त (डीसी)/जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने धारा 144 लगाने को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एक नियमित आदेश बताया। डीसी पुलवामा के एक्स हैंडल से एक पोस्ट में कहा गया है कि ईसीआई दिशानिर्देश पिछले 72 घंटों और पिछले 48 घंटों के लिए विशिष्ट एसओपी को अनिवार्य करते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और धारा 130 और एसओपी संस्करण 2 पैरा 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 के तहत धारा के तहत 144 सीआरपीसी आदेश जारी करना अनिवार्य है। ऐसे आदेश अन्य जिलों द्वारा भी जारी किए गए हैं जहां चुनाव हुए थे और चुनाव होने जा रहे हैं।
डीसी पुलवामा ने दिया स्पष्टीकरण
बता दें कि डीसी पुलवामा के पोस्ट में कहा गया है कि प्रतिबंध मौन अवधि होने के कारण अभियान आदि से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों पर लागू होते हैं। प्रतिबंध केवल क्रम में निर्दिष्ट बिंदुओं से संबंधित हैं, सामान्य प्रतिबंधों से नहीं। विशेष रूप से पुलवामा अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट का हिस्सा है जहां मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मन्हास के खिलाफ त्रिकोणीय लड़ाई में खड़ा किया गया है।अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट के हिस्से के रूप में पुलवामा में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा।
Yahya Sinwar: राफा में नहीं है हमास नेता याह्या सिनवार, सुरंगों में छिपे होने की आशंका -India News