मध्य प्रदेश

भोपाल क्राइम ब्रांच पर 18 लाख की अवैध मांग का आरोप, हाईकोर्ट में याचिका दायर

युवक का अपहरण और लूट का मामला

India News (इंडिया न्यूज), Madhya Pradesh: राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा गांव निवासी छात्र राजा राम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए क्राइम ब्रांच पर  गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया कि 4 दिसंबर की शाम वह दोस्तों के साथ शादी में शामिल होने जा रहा था जब चार सादे कपड़ों में लोगों ने उसकी गाड़ी रोकी और जबरन उसे भोपाल ले गए। रास्ते में आरोपियों ने उसकी सोने की चेन, अंगूठी, पर्स और मोबाइल लूट लिया।

18 लाख की अवैध मांग का आरोप

राजा राम को 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक एमपी नगर स्थित अपराध शाखा के लॉकअप में रखा गया। याचिका में दावा किया गया कि उसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। उसके हाथ-पैर में बेड़ियां डालकर उसे प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि क्राइम ब्रांच के कर्मियों ने परिजनों से संपर्क कर 18 लाख रुपये की मांग की। राजा राम के भाई सुखदयाल ने 8 दिसंबर को पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी लॉकअप में बंद कर दिया गया। अगले दिन रुपये लाने की शर्त पर दोनों को छोड़ा गया।

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हाईकोर्ट की सख्ती, फुटेज और हलफनामा तलब

हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस से 4 से 9 दिसंबर तक के सीसीटीवी फुटेज पेश करने और आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने का आदेश दिया। सरकार ने इसके लिए समय मांगा जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर जनवरी के पहले सप्ताह में अगली सुनवाई तय की है।

Harsh Srivastava

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