India News MP (इंडिया न्यूज़),MP High Court: सड़कों पर घूमते आवारा जानवरो की बहुत अधिक मात्रा और उनके द्वारा किए जाने जानलेवा हमलों और डॉग बाइट की बढ़तोरी को लेकर अब कोर्ट भी सख्त नजर दिख रहा है। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अपने न्यायिक क्षेत्र में आने वाले 9 जिलों के कलेक्टरों को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि यह नोटिस एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद देने के निर्देश दिए गए, जिसमें जिम्मेदार अफसरों से इस समस्या की रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है।

2021 को इसमें नोटिस जारी हुआ

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह याचिका वकील अवधेश भदौरिया ने साल 2021 में दायर की थी। 22 सितंबर 2021 को इसमें नोटिस जारी हुआ । लेकिन उसके बाद इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने जिम्मेदार अफसरों से साल 2021 से अब तक हुए डॉग बाइट केस की संख्या बताने की बड़ी मांग की गई। बता दें कि इस केस की सुनवाई के दौरान याची और अन्य एडवोकेट ने बताया कि सड़को पर घूमते आवारा पशुओं की समस्या बहुत गंभीर है, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ रही है।

केस के 2 पहलू हैं

जस्टिस आनंद पाठक ने बताया कि इस केस के 2 पहलू हैं। इसमे हमें जानवरों को स्थानांतरित करने के साथ-साथ इंसानों को बचाना भी जरुरी है। उन्होंने बताया कि , ध्यान रखें सिर्फ जानवरों को मारकर भगा देना इस समस्या का कोई हल नहीं है। उन्हें ह्यूमन राइट नहीं है, लेकिन उन्हें राइट टू लाइफ (जीने का अधिकार) तो है। यह भी ध्यान रखना होगा कि हमने उनके आशियाने पर अतिक्रमण किया है।