India News (इंडिया न्यूज),Bhopal: सागर लोकसभा क्षेत्र के बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की मुसीबत बढ़ाने वाली है। बता दें कि हाई कोर्ट उनकी सदस्यता रद्द करने के आदेश दे सकता है। दअरसल हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका स्वीकार की है। उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में 9 दिसंबर को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया था

आपको बता दें कि बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान BJP पार्टी मुख्यमंत्री और BJP विधायकों की मौजूदगी में ज्वाइन की थी। इसके बाद से कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से अब तक इस्तीफा नहीं दिया गया है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष से सदस्यता रद्द करने के लिए शिकायत की थी। रामनिवास रावत ने तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया था। विधानसभा अध्यक्ष को की गई शिकायत में 3 महीने हो जाने के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ था।

निर्णय लेने की बात कहती हैं

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौरतलब है कि नियमों के अनुसार 3 महीने में निर्णय नहीं होने के बाद कांग्रेस के पास कोर्ट का रास्ता साफ हो गया था। जिसके बाद कांग्रेस ने कोर्ट का रुख किया है, जिसको लेकर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। निर्मला सप्रे BJP दफ्तर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने भी कई बार जा चुकी है, जब उनसे सदस्यता को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वह समय आने पर निर्णय लेने की बात कहती हैं।

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