India News (इंडिया न्यूज), MP Collector: मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के कलेक्टर, रवींद्र कुमार चौधरी ने विवाह समारोह, भंडारे, सामुदायिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में बने भोजन से संबंधित नई एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी मैरिज गार्डन संचालक, होटल संचालक, रेस्टोरेंट, कैटरर, टेंट हाउस, वाटर सप्लायर, किराना और डेयरी संचालकों के लिए है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी आयोजनों में भोजन तैयार करने के लिए वही कैटरर और सेवा प्रदाता चुने जाएं जो खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों। कैटरर के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे कार्यक्रम में कौन-कौन सी खाद्य सामग्री तैयार करेंगे और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी कैटरर और आयोजक दोनों की होगी।
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आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री जैसे पानी, तेल, घी, डेयरी उत्पाद, आदि की कुछ मात्रा (कम से कम दो किलोग्राम) कार्यक्रम समाप्त होने के सात दिन तक सुरक्षित रखी जाए, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो खाद्य सामग्री का नमूना लिया जा सके और उसकी जांच की जा सके।
पैक की हुई खाद्य सामग्री के बारे में भी जरूरी जानकारी जैसे निर्माण की तारीख, एक्सपायरी डेट, लॉट नंबर, बैच नंबर और निर्माता कंपनी का नाम व पता रैपर या लेबल पर सही तरीके से अंकित किया जाए। इसके अलावा, जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर, मावा आदि को दो से आठ डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ्रीजर में संरक्षित किया जाए।
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