India News (इंडिया न्यूज),MP Crime News: बालाघाट जिले के वारासिवनी न्यायालय ने पति की निर्मम हत्या के मामले में पत्नी सिंधु ठाकरे और उसके प्रेमी शंकर हलमारे को आजीवन कारावास और 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जघन्य हत्याकांड 8 अप्रैल 2017 की रात को घटित हुआ था, और सात साल बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मृतक दुर्गा प्रसाद ठाकरे का शव 9 अप्रैल 2017 को गांव से बाहर झाड़ियों में छुपा मिला था। जांच के दौरान पता चला कि उसकी पत्नी सिंधु ठाकरे ने प्रेमी शंकर हलमारे के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। मृतक के शरीर पर चाकू के 23 घाव पाए गए, जो इस हत्या की निर्ममता को दर्शाते हैं।
जांच में यह सामने आया कि सिंधु ठाकरे और शंकर हलमारे के बीच अवैध संबंध थे। दुर्गा प्रसाद ने इन संबंधों का विरोध किया, जिससे नाराज होकर दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। हत्या की रात दोनों ने मिलकर चाकू से वार कर उसकी जान ले ली।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सिंधु ठाकरे और शंकर हलमारे को दोषी करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह हत्या न केवल योजनाबद्ध थी, बल्कि इसकी क्रूरता समाज में असहनीय है।
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