मध्य प्रदेश

दतिया के चर्चित सामूहिक नरसंहार मामले में आया फैसला, 7 आरोपियों को आजीवन कारावास, 21 साल बाद न्याय

India News (इंडिया न्यूज),MP Datia Crime: मध्य प्रदेश के दतिया में 21 साल पुराने सामूहिक नरसंहार मामले में विशेष न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 24 अप्रैल 2003 को राजगढ़ चौराहे पर हुए इस नरसंहार में चार व्यक्तियों की मौत हुई थी, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अदालत ने मामले के 7 मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वहीं 2 अन्य को साजिश रचने का दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा दी है।इन

4 व्यक्तियों की मौत और 7 व्यक्ति हुए थे घायल

24 अप्रैल 2003 को राजगढ़ चौराहे पर हुआ था सामूहिक नरसंहार। 21 साल बाद विशेष न्यायालय ने 7 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सामूहिक नरसंहार में 4 व्यक्तियों की हुई थी मौत, 7 व्यक्ति हुए थे घायल। 2 आरोपियों को न्यायालय ने 120बी का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा से किया दण्डित।

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इन लोगों को हुई सजा

महेश यादव, बलवीर सिंह यादव, राकेश सिंह, बनमाली, बरजोर सिंह, अतर सिंह, विसम्बर सिंह उर्फ बलदाऊ यादव, मुन्ना यादव, रघुवीर यादव, भूरे यादव और मुकेश यादव को हुई आजीवन कारावास की सजा। राकेश और दौलत सिंह को हुई 10-10 साल की सजा। सजा पाए लोगों में मुकेश यादव और बलदाऊ यादव आपस में जीजा साले है और भाजपा नेता भी हैं। बलदाऊ भांडेर जनपद अध्यक्ष के पति है। बलदाऊ के पिता को भी हुई आजीवन कारावास की सजा।

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Pratibha Pathak

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