India News (इंडिया न्यूज), MP High Court: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली और फर्जी पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में एक नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करे।
फीस में बढ़ोतरी और फर्जी किताबें
यह मामला तब सामने आया जब आधा दर्जन निजी स्कूलों ने कोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि जिले में मनमानी फीस वृद्धि और बिना मान्यता प्राप्त फर्जी किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इन स्कूलों में रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लिटिल किंगडम, स्मॉल वंडर्स, नचिकेता हायर सेकेंडरी स्कूल, और स्टेम फील्ड इंटरनेशनल जैसे स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि जिला प्रशासन ने इस मुद्दे पर गंभीर कार्रवाई नहीं की है और वे इसे लेकर चिंतित हैं।
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जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ
कोर्ट की युगलपीठ, जिसमें जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ शामिल थे, ने शासन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं पाया। इससे पहले कोर्ट ने प्रशासन को किसी भी कड़ी कार्रवाई से बचने का आदेश दिया था। इसके बाद, कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन से कहा कि वे जिला समिति की जांच में पूरी तरह से सहयोग करें और सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करें।
13 नवंबर को अगली सुनवाई
अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी, जब इस मामले में प्रशासन से और जानकारी मांगी जाएगी। स्कूल प्रबंधनों के पक्ष में अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पैरवी की है।यह मामला स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक नीतियों की पारदर्शिता को लेकर महत्वपूर्ण हो सकता है।
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