India News MP (इंडिया न्यूज़) MP News: सड़क दुर्घटना में एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज यादव की मौत हो गई। इसके बाद ये मामला अदालत में चला गया। जहां जिला न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला की अदालत ने ट्रक मालिक, ट्रक ड्राइवर और दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी को इसका जिम्मेदार बताया गया।

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कौन देगा मुआवजा

इसके बाद कोर्ट ने स्क्वाड्रन लीडर अनुज यादव के परिजनों को एक करोड़ 69 लाख 75 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। बता दें कि यह राशि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि नौ नवंबर 2021 से भुगतान की तिथि तक दो माह की अवधि में छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देनी होगी। स्क्वाड्रन लीडर अनुज यादव के माता-पिता की ओर से अधिवक्ता एलबी यादव ने जिला कोर्ट में याचिका दायर कर बताया।

जिसमे कहा कि एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर अनुज यादव नौ अक्टूबर 2021 की रात दो बजे धर्मवीर पेट्रोल पंप भिंड रोड पर अपनी कार से ग्वालियर जा रहे थे। उसी दौरान अंधेरे में लापरवाही के कारण उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। कार के ट्रक से टकराने के कारण स्क्वाड्रन लीडर अनुज यादव की मौत हो गई।

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