India News (इंडिया न्यूज), MP Poilce: मध्य प्रदेश के भोपाल में अब किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने इस बारे में आदेश जारी किया है। यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा और शहर के सामान्य जन-जीवन को सुचारू रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
पुलिस को देनी होगी जानकारी
शहर में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, रथयात्रा, आमसभा या किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजकों को पहले से पुलिस को जानकारी देनी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे कार्यक्रमों के दौरान पुलिस और यातायात व्यवस्था समय पर की जा सके, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके और आम नागरिकों के जीवन में अवरोध न हो।
धारा 163 (1) के तहत निर्णय
पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत यह निर्णय लिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई आयोजन बिना सूचना के होता है और उसमें कोई गड़बड़ी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। इसके अलावा, बिना अनुमति के कार्यक्रम में गड़बड़ी होने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
आयोजनों में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो कार्यवाही
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी आयोजनों में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कार्यवाही हो सके। पुलिस का मानना है कि पहले से सूचना देने से पुलिस और यातायात विभाग को भी तैयारी का अवसर मिलेगा, जिससे कोई भी अप्रिय स्थिति नहीं बनेगी। आयोजकों को सलाह दी गई है कि वे अपने कार्यक्रम की योजना पुलिस को समय पर दें, ताकि सुरक्षा प्रबंध किए जा सकें। जो आयोजक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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