India News (इंडिया न्यूज) Saif Ali Khan Property: भोपाल से जुड़ी एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। नवाब पटौदी के परिवार की शाही संपत्तियां, जिनकी अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपए है, अब सरकार के कब्जे में जा सकती हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में इन संपत्तियों पर 2015 में लगी रोक हटा दी है, जिससे इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत जब्त करने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें भोपाल रियासत की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियां शामिल हैं, जैसे नूर-उस-सबह पैलेस, फ्लैग स्टाफ हाउस और अहमदाबाद पैलेस। यह संपत्तियां सैफ अली खान के नवाब परिवार की ऐतिहासिक धरोहर मानी जाती रही हैं।

क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम

शत्रु संपत्ति अधिनियम के मुताबिक, पाकिस्तान या चीन की नागरिकता लेने वाले भारतीय नागरिकों की संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी, आबिदा सुल्तान, जिन्होंने 1950 में पाकिस्तान की नागरिकता ली थी, इस विवाद के केंद्र में हैं। आबिदा की छोटी बहन, साजिदा सुल्तान, जिन्हें भारत सरकार ने कानूनी वारिस माना था, सैफ अली खान की दादी थीं।

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MP HC ने दिया 30 दिन का समय

हालांकि, अब सरकार साजिदा सुल्तान को संपत्तियों का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर रही है और इन्हें शत्रु संपत्ति घोषित करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सरकार को 30 दिन के भीतर अपील करने का समय दिया है। इस विवाद का असर भोपाल में मौजूद इन शाही संपत्तियों में रह रहे करीब 1.5 लाख निवासियों पर भी पड़ सकता है। सरकार के इस कदम ने इन निवासियों और नवाब परिवार के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।