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Guidelines for Omicron Variant in Maharashtra: कोरोना के ओमीक्रोन वेरियंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किये नए दिशानिर्देश

India News Editor • LAST UPDATED : November 27, 2021, 10:54 pm IST

इंडिया न्यूज, मुंबई:
Guidelines for Omicron Variant in Maharashtra: दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरुप, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ‘ओमीक्रोन’ नाम दिया है। कोरोना वायरस के इस नए वैरियंट के कारण दुनियाभर में के देश सतर्क हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी शनिवार को कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) लागू कर दी है (Guidelines for Omicron Variant in Maharashtra) और इसका पालन नहीं करने वाले लोगों पर जुमार्ना लगाने की घोषणा की।

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों के संबंध में कहा है कि सरकार मुंबई नगर निकाय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से इस पर काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना (Guidelines for Omicron Variant in Maharashtra) में कहा गया है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को केंद्र सरकार के निदेर्शों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, जबकि राज्य में आने वाले घरेलू यात्रियों का या तो टीकाकरण किया जाएगा या उन्हें संक्रमित न होने की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट (Guidelines for Omicron Variant in Maharashtra) दिखाना आवश्यक होगा।

Guidelines for Omicron Variant in Maharashtra

महाराष्ट्र सरकार के नए नियमों की पूरी जानकारी Guidelines for Omicron Variant in Maharashtra

  • किसी भी कार्यक्रम, कार्यक्रम या शो के आयोजन से जुड़े सभी व्यक्ति, टिकट वाले या बिना टिकट वाले, साथ ही सभी सेवा प्रदाताओं और प्रतिभागियों (जैसे खिलाड़ी, अभिनेता आदि), आगंतुकों, मेहमानों, ग्राहकों को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रहेगा।
  • कोई भी दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, आयोजन, सभा आदि जहां जनता के किसी सदस्य को आने और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है, पूरी तरह से टीकाकरण व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और ऐसे स्थानों के लिए सभी आगंतुकों, ग्राहकों को दोनों डोज अनिवार्य होंगे।
  • सभी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों द्वारा ही किया जाएगा।
  • राज्य सरकार द्वारा बनाया गया यूनिवर्सल पास (Universal Pass या telegram-MahaGovUniversal Pass Bot) पूर्ण टीकाकरण की स्थिति के लिए एक वैध प्रमाण होगा, या फिर वैध आईडी प्रूफ के साथ काउइन सर्टिफिकेट के साथ फोटो भी लिया जा सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों के लिए, अन्य सरकार या स्कूल ने फोटो पहचान जारी की और जो लोग चिकित्सा कारणों से टीका लेने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक प्रमाणित चिकित्सक से प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है।
  • कार्यालय, अन्य प्रतिष्ठान के साथ-साथ निजी परिवहन जैसे टैक्सी, आॅटो ड्राइवर को दोनों डोज अनिवार्य रहेगी।
  • महाराष्ट्र राज्य में यात्रा करने वाले और विदेश से आने वाले सभी यात्रिओं को नए नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
  • राज्य सरकार और केंद्र की गाइडलाइन का पालन करना होगा जिसके तहत राज्य में आने वाले सभी घरेलू यात्रियों को पूरी तरह से टीका अनिवार्य होगा साथ ही महाराष्ट्र के एयरपोर्ट पर आने से पहले यात्री के पास 72 घंटे की वैध आरटी-पीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट होना आवश्यक होगा।
  • विदेश से आनेवाले यात्रियों को तय समय तक किसी भी कार्यक्रम आदि में उपस्थिति पर प्रतिबंध होगा।
  • सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल, कन्वेंशन हॉल आदि जैसे बंद जगह में होने वाले किसी भी कार्यक्रम/गतिविधि के मामले में जगह की क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोगों को अनुमति दी जाएगी।
  • ओपन टू स्काई स्पेस के मामले में किसी भी आयोजन या सभा के लिए 25 प्रतिशत तक लोगों को जगह की अनुमति दी जाएगी, संबंधित डीडीएमए के पास सभाओं या आयोजनों के ऐसे स्थानों के मामले में क्षमता तय करने का अधिकार होगा, यदि पहले से ही औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है।
  • मामले के अनुसार किसी भी सभा के लिए उपस्थित लोगों की कुल संख्या उपरोक्त नियम 1 हजार से अधिक है, तो स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसकी सूचना देनी होगी और स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने प्रतिनिधि को पर्यवेक्षक के रूप में ऐसी किसी भी सभा का पर्यवेक्षण करने के लिए भेज सकते हैं।
  • पूर्ण टीकाकरण की परिभाषा: पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्ति का अर्थ होगा ऐसी कोई भी व्यक्ति जिसे टीके की दोनों खुराक और 14 दिन मिल चुके हैं।
  • 18 साल के कम आयु और 18 साल से अधिक उम्र के बीमार और डॉक्टर प्रमाणित सर्टिफाइड आदमी को टिकाकरण से छूट रहेगी।
  • सभी संगठनों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके सभी कर्मचारी, उनके परिसर में आने वाले आगंतुक, ग्राहक या संगठन की किसी भी गतिविधि में लगे किसी भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इसका पालन करें और अपने परिसर में इसे लागू करने और / या लेनदेन करते समय इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। व्यापार या संबंधित संगठन से संबंधित अन्य गतिविधियों से संबंधित लेनदेन। इसके लिए संगठन भी जिम्मेदार हैं।
  • ऐसे सभी कर्मियों द्वारा सीएबी का पालन करने के लिए आवश्यक हैंड सैनिटाइजर, साबुन और पानी, थर्मल स्कैनर आदि की उपलब्धता पब्लिक एवं निजी कार्यक्रम ,दफ्तर में आवश्यक रहेगा।
  • हर समय सही तरीके से मास्क पहनें। मास्क को हर समय नाक और मुंह को ढंकना चाहिए। (एक रूमाल को मुखौटा नहीं माना जाएगा और इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति जुमार्ना के लिए उत्तरदायी होगा)।
  • जहां भी संभव हो, हर समय सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट की दूरी) बनाए रखें, भीड़भाड़ से बचें।
  • सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें।

कोरोना के लिए बनाए गए नियम का पालन नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुमार्ना लगाया जाएगा Guidelines for Omicron Variant in Maharashtra

  • रु. 500/- डिफॉल्ट के प्रत्येक उदाहरण के लिए।
  • अगर किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन संगठन या प्रतिष्ठान के किसी भी परिसर में देखा जाता है तो आगंतुकों, ग्राहकों पर जुमार्ना लगाने के अलावा, इन संगठनों या प्रतिष्ठानों पर 10,000/- रुपए का जुमार्ना भी लगाया जाएगा।
  • अगर किसी संगठन या प्रतिष्ठान को अपने आगंतुकों, ग्राहकों द्वारा लगातार कोविड गाईडलाइन का उलंघन होता है तो उनपर कोविड-19 की अधिसूचना जारी होने तक संगठन या प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • अगर कोई संगठन या प्रतिष्ठान खुद सीएबी और एसओपी का पालन करने में विफल रहता है, तो उस पर 50000/-रुपए का जुमार्ना लगाया जाएगा।
  • डिफॉल्ट के कारण संगठन या प्रतिष्ठान को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि कोविड-19 की अधिसूचना आपदा के रूप में लागू नहीं हो जाती।
  • अगर किसी टैक्सी या निजी परिवहन के चार पहिया वाहन या किसी बस के अंदर कोई गलती पाई जाती है, साथ ही व्यक्तिगत रूप से गलती करने वाले कैब पर 500/- रुपए, सेवा प्रदान करने वाले ड्राइवर, हेल्पर या कंडक्टर पर भी 500/- रुपए, बसों के मामले में मालिक परिवहन एजेंसी पर 10000/- रुपए का जुमार्ना लगाया जाएगा।
  • डिफॉल्ट के प्रत्येक उदाहरण के लिए बार-बार गलती होने पर मालिक एजेंसी के लिए लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा या संचालन बंद कर दिया जाएगा, जब तक कि आपदा के रूप में कोविड 19 की अधिसूचना लागू नहीं हो जाती।

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