होम / जानें क्या होता है मानहानि का मुकदमा, जिसके कारण हुई राहुल गांधी को 2 साल की सजा

जानें क्या होता है मानहानि का मुकदमा, जिसके कारण हुई राहुल गांधी को 2 साल की सजा

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : March 23, 2023, 3:58 pm IST
इंडिया न्यूज़ : ‘मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं।’ कांग्रेस नेता के इस बयान के कारण वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें, राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश की सियासत काफी गरमा गई थी। कोर्ट के उनके बयान पर लम्बा केस चला और आज उन्हें सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है।
बता दें, जिस बयान के बाद राहुल को मानहानि के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई है। उस मानहानि के मुकदमे को जानना जरुरी है। तो आइये इस रिपोर्ट में आपको बताते है आखिर क्या होता है मानहानि का मुकदमा।
बता दें, मानहानि केस की बात करें तो किसी व्यक्ति, व्यापार, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र के प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला असत्य कथन मानहानि की श्रेणी में आता है। ज्यादातर न्यायिक प्रणालियों में मानहानि के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के प्रावधान हैं ताकि लोग विभिन्न प्रकार की मानहानि व आधारहीन आलोचना अच्छी तरह सोच विचार कर ही करें और सार्वजनिक जीवन में लोगों पर बिना सोचे समझे कुछ भी आरोप न लगाएं।

जानें मानहानि का प्रावधान

बता दें, भारतीय दंड संहिता की मानहानि की धारा 499 के मुताबिक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपन मान-सम्मान, शौहरत, यश इत्यादि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन करता है तो उसपर मानहानि का मुकदमा चलाया जाता है। बता दें, मानहानि के मुकदमें में जेल की सख्त सजाओं से लेकर जुर्माना भरने तक की सजा का प्रावधान है।

मानहानि के मुकदमें में सजा का प्रावधान

बता दें, किसी व्यक्ति पर मानहानि का केस चलने पर आरोपी को धारा 500 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। साथ ही आर्थिक उदेश्य के लिए किसी की मानहानि करने पर धारा 502 के तहत 2 साल तक की कैद या इससे आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है।

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.