Section 144 Will Remain Chintpurni From October 7 to 14
इंडिया न्यूज, ऊना:
Chintpurni : जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने यहां आदेश जारी करते हुए शारदीय नवरात्र मेले के दौरान माता चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 से 14 अक्टूबर तक धारा-144 लागू की है। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों के अलावा किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी होगी। आदेशों के अनुसार असूज नवरात्र मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थापित लाऊड स्पीकर के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इस अवधि के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिम्टे, ढोल-नगाडे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि पटाखे व आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मेले के दौरान चिंतपूर्णी आने वाले तीर्थयात्री अपना पंजीकरण करवाना भी सुनिश्चित करें।