Hathras Rape Case: उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित बूलगढ़ी में हुए गैंगरेप मामले में आज गुरुवार को फैसला सुनाया गया है। बूलगढी प्रकरण में SC-ST कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकपाल ने इस मामले में फैसला सुनाया है। गैंगरेप के तीन आरोपियों को उन्होंने बरी कर दिया है। वहीं एक आरोपी को दोषी करार दिया है।

घटना के 15 दिन बाद हुई थी पीड़िता की मौत

यूपी के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ 14 सितंबर 2020 को कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था। जिसके बाद लड़की को दिल्ली स्थित सफदरगंज अस्पताल में खराब हालत में भर्ती करवाया गया था। जहां घटना के 15 दिन बाद यानि की 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। इसे लेकर आज गुरुवार को SC-ST कोर्ट में फैसला सुनाया गया है। अपने फैसले में अदालत ने लव-कुश, रवि और रामू नाम के लड़के को बरी कर दिया है। वहीं आरोपी संदिप को दोषी करार दिया है।

परिजनों ने कोर्ट के फैसले पर जताया एतराज

अदालत ने SC-ST एक्ट और धारा- 304 के में उसे दोषी पाया है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के इस फैसले पर एतराज जताया है। साथ ही बूलगढ़ी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ परिजनों ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है। बता दें कि ये केस पीड़िता के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। जिसमें उसने चार युवकों पर आरोप लगाया था। जिसके बाद हाथरस पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

कोर्ट के इस फैसले पर हो सकती है बयानबाजी!

इस मामले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए थे। पुलिस पर आरोप है कि पीड़ित परिजनों को बिना बताए पुलिस ने युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था। जबकि पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस ने पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं होने का दावा किया था। इस मामले में आज बूलगढ़ी की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत के इस फैसले के बाद एक बार फिर से बयानबाजी हो सकती है।

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