इंडिया न्यूज, शिमला:
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक सिफारिश के आधार पर किए हेड टीचर के तबादले को गंभीरता से लेते हुए इसे रद कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने याची बाबू राम की याचिका पर यह फैसला सुनाया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरि सुंदरनगर जिला मंडी के हेड टीचर ने अपने तबादला आदेश को चुनौती दी थी। बिना किसी प्रशासनिक परामर्श अधिकार के किए गए इस स्थानांतरण आदेश को रद करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि केवल किसी कर्मचारी का वास्तविक और ठोस कारणों से स्थानांतरण प्रस्ताव कर सकता है, लेकिन प्रशासनिक विभाग के अधिकार को हथियाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। याची को राजकीय विद्यालय सहगल के लिए मंडी जिला के नाचन चुनाव क्षेत्र के विधायक की सिफारिश पर स्थानांतरित कर दिया था। सुनवाई के दौरान इस मामले के रिकॉर्ड से पता चला कि नाचन के वर्तमान विधायक विनोद कुमार ने एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था, जिसमें 10 कर्मचारियों के तबादले की सिफारिश थी। रिकॉर्ड से आगे खुलासा हुआ कि 25 मार्च, 2021 को विधायक के अनुरोध के अनुसार स्वीकृति के लिए मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया, जिन्होंने इस पर एक नोट संलग्न किया और सभी तबादलों को मंजूरी दे दी गई थी।
India News (इंडिया न्यूज),Bihar: पूर्णिया में आपसी लड़ाई के दौरान शराब के नशे में पिकअप…
India News (इंडिया न्यूज),Delhi: गणतंत्र दिवस परेड में राजधानी दिल्ली की झांकी शामिल न होने…
India News (इंडिया न्यूज),UP News: चमनगंज क्षेत्र के तकिया पार्क के पास स्थित 1 मंदिर…
India News (इंडिया न्यूज),JDU Leaders Flagged Off Chariot: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब मात्र…
India News (इंडिया न्यूज),Rajasthan News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस हमलावर नजर…
India News (इंडिया न्यूज),Himachal Pradesh Weather: हिमाचल के निचले पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड…