India News Himachal ( इंडिया न्यूज) Himachal News: सोलन नगर निगम के दो पार्षदों की सदस्यता को समाप्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेयर चुनाव के बिलकुल दो दिन पहले मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर के द्वारा दायर की गयी याचिका के मामले की सुनवाई के दौरान इस फैसले पर रोक लगा दी है। जिसकी वजह से उनकी सदस्यता अब फिर से बहाल हो गई है।
Supreme Court Hearing Kolkata Rape-Murder Case
तो वहीं, अब इस फैसले के आने के बाद गुरुवार को आयोजित होने वाले मेयर चुनाव भी टल चूका हैं। ये फैसला भी उस समय पर आया है, जब सीएम सुक्खू सोलन के प्रवास पर थे। गौरतलब है की सदस्यता समाप्ति के इस फैसले पर रोक लगने पर मेयर उषा शर्मा ने कहा कि ये सच्चाई की जीत है। और उन्होंने आगे कहा कि मैं पहले भी कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और आज भी हूं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था और तो और मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। तो वहीं, मेयर उषा शर्मा ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से राहत न मिलने पर मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी सदस्यता को बनाये रखा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 7 दिसंबर, 2023 में सोलन नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव आयोजित किए गए थे। वहीं, इस चुनाव में उषा शर्मा ने कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इस चुनाव को जीता भी था। तो वहीं, डिप्टी मेयर के पद पर भाजपा की मीरा आनंद ने कब्जा कर लिया था। लेकिन वहीं, इस चुनाव में कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इसी हार की वजह से बौखलाई कांग्रेस के द्वारा निगम कमिश्नर के पास पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर, मेयर उषा शर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा व पार्षद अभय शर्मा के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए शिकायत दर्ज की गयी थी। तो वहीं खबरों के मुताबिक कांग्रेस वालों का ये आरोप था कि इन सभी चार पार्षदों ने व्हिप का उल्लंघन किया और भाजपा पार्षदों के साथ मिलकर ये कांग्रेस के मेयर व डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशियों को हरा दिया।
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