इंडिया न्यूज, जम्मू।
Judgment of Jammu and Kashmir-Ladakh High Court जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें 12 वर्ष पूर्व ड्रग इंस्पेक्टर के 64 पदों पर की गई भर्ती प्रक्रिया की चयन सूची को रद कर दिया है। कोर्ट ने जेकेएसएसबी से नई चयन समिति का गठन करने को कहा जोकि नए सिरे से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करेगी। बता दें कि ये अभ्यर्थी फिलहाल वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे थे।

Judgment of Jammu and Kashmir-Ladakh High Court अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निष्पक्ष आधार नहीं

हाईकोर्ट ने पाया कि 5 मई 2008 को जेकेएसएसबी ने पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें जेकेएसएसबी ने 64 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी। न्यायालय में चुनौती याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 18 दिसंबर 2015 को फैसले में कहा कि चयनित की सेवाएं जारी रखी जाएं और कोर्ट में याचिका दायर करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्त किया जाए। इन आवेदकों के लिए पद न होने की सूरत में जेकेएसएसबी को पूरी सूची ही खारिज करनी होगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया देखने के बाद पता चलता है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निष्पक्ष और स्पष्ट आधार नहीं है। यह मामला मनमाफिक नियुक्तियां हैं।

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