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कानपुर में पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों के कुत्ते पालने पर बैन, लगेगा 5 हजार का जुर्माना

(इंडिया न्यूज़,Kanpur bans dog breeds of Pitbull and Rottweiler breeds, to be fined Rs 5,000): आजकल समाज में पिटबुल कुत्ते के द्वारा लोगों को काटने के मामले आ रहे है। जब लखनऊ में पिटबुल कुत्ते ने अपनी मालकिन पर अटैक किया जिसके चलते उस महिला की मौत हो गयी थी। सोशल मीडिया पर कई वायरल वीडियोज में देखा गया है, पब्लिक के बीच में पालतू कुत्ता कैसे लोगों पर अटैक करते हैं। हम सभी ने ऐसे कई वीडियो देखे है या आस-पास समाज में ऐसी कई खबरे आती है कि कुत्ते ने हमला किया। पिटबुल कुत्ते ने लोगों पर हमला किया ऐसे कई केस आ रहे है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर निगम ने शहर में विदेशी नस्ल के पिटबुल और रॉटवीलर जैसे कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बता दें कि, दिए गए निर्देशों के अनुसार दोनों नस्लों में से किसी ने भी कोई कुत्ता पाला तो पकड़े जाने पर उस पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कुत्ते को जब्त कर लिया जाएगा। कानपुर नगर निगम ने सोमवार को पिटबुल और रॉटवीलर से जुड़े कुछ पंजीकरण निरस्त भी किए।

कानपुर नगर निगम ने पिटबुल और रॉटवीलर जैसी नस्ल के कुत्ते पालने वालों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इसे 30 सितंबर तक शहर के बाहर किसी करीबी आदि को दे दिया जाए या फिर एनजीओ को दे दें। अगले महीने से जानकारी मिलने पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि गत गुरुवार को गंगा के घाट पर एक पिटबुल ने गाय पर अटैक कर दिया था। इसके अलावा निगम की ओर से शहर में एक लाख की संख्या पार कर चुके स्ट्रीट डॉग के बर्थ कंट्रोल को लेकर भी योजना चलाई जा रही है। इस बीच सभी पालतू कुत्तों का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है।

नगर निगम ने जारी किए निर्देश 

निर्देशों के अनुसार अब अगर बिना मानकों को पूरा किए किसी कुत्ते की ब्रीडिंग करायी जाती है या केवल सिर्फ पेट शॉप के माध्यम से इनको बेचने का काम किया जाता है, तो सख्स कार्रवाई होगी। भविष्य में मानको को पूरा किये जाने और पेट्स शॉप में आवश्यक व्यवस्थाएं जरूरी होगी। इसमें पर्याप्त स्थान, चिकित्सा और प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि शामिल है। इसके बाद ही नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

नगर निगम से एनओसी मिलने पर ही शहर में कोई व्यक्ति डॉग ब्रीडिंग सहित पेट्स शॉप का संचालन कर सकेगा। बिना मानकों को पूरा किए और बगैर एनओसी चल रही दुकानों पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

Divyanshi Bhadauria

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