राज्य

Madhya Pradesh: प्रेमी ने 7 दिन प्रेमिका 7 दिन पत्नी के साथ रहने का किया एग्रीमेंट, इंदौर कोर्ट भी इस केस को सुनकर हुआ हैरान-Indianews

India News(इंडिया न्यूज), Madhya Pradesh: मप्र के इंदौर में दिलचस्प एक मामला सामने आया है। जहां कोर्ट ने रेप के आरोपी को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। लगभग 3 साल पहले एक प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने के मामले में केस दर्ज कराया था और अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी को बरी कर दिया है। इसका आधार एक एग्रीमेंट है, जो एफआईआर से पहले हुआ था। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला..

प्रेमी-प्रेमिका के बीच हुआ एग्रीमेंट

एग्रीमेंट से पता चला कि युवती ये बात जानती है कि उसका प्रेमी शादीशुदा है, एक संतान का पिता है वह खुद के गर्भपात कराए जाने के बावजूद उसी के साथ आगे रहने को तैयार थी। बाद में उसका रुख बदला और उसने एफआईआर करा दी। लेकिन यहां ये बात खत्म नहीं हुई, दिलचस्प मोड़ तचब आया जब इन दोनों के बीच हुए एग्रीमेंट का जिक्र सामने आया। प्रेमी ने पहले ही उसे लिखकर दिया था कि वह 7 दिन पत्नी और 7 दिन उसके साथ रहेगा। लिखा पढ़ी के एक महीने के बाद एफआईआर कराई गई थी और इसी आधार पर आरोपी को दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने के केस से दोषमुक्त कर दिया है।

Trending PM Modi: यह पहली बार है जहां…, मां को याद करके भावुक हुए पीएम मोदी-Indianews

जानें पूरा मामला

29 साल की प्रेमिका ने 27 जुलाई 2021 को भंवरकुआं थाने पर आरोपी प्रेमी चंद्रभान पंवार (34) के खिलाफ आवेदन दिया था। उसने अपने प्रेमी दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने के आरोप लगाए थे। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि एफआईआर कराने से पहले ही प्रेमी-प्रेमिका के बीच 15 जून 2021 को एक एग्रीमेंट हुआ था। इसे भी कोर्ट में पेश किया गया और इसमें आरोपी ने कहा था कि वह शादीशुदा है और युवती को जानता है। ये दोनों 2 साल से रिलेशन में हैं।

कोर्ट ने माना कि अनुबंध से ये साफ होता है कि आरोपी और पीडि़ता लिव इन रिलेशन में थे। पीडि़ता को प्रेमी के शादीशुदा होने का पता चल चुका था, बावजूद वह एग्रीमेंट के जरिए उसके साथ रहने को तैयार होती है। इसमें यह शर्त तय होती है कि आरोपी प्रेमी पीडि़ता के साथ और पत्नी के साथ 7-7 दिन रहेगा। इस जानकारी के बाद वह रिलेशन को आगे भी बढ़ाती है।

Trending Delhi Traffic Challan: ट्रैफिक चालान करवाना चाहते है माफ? दिल्ली पुलिस की साइट पर जाकर ऐसे करें ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग-Indianews

कोर्ट का फैसला

कोर्ट में यह भी माना गया कि गर्भपात के बाद भी और शादीशुदा की जानकारी के बावजूद वह प्रेमी के साथ रही। प्रेमी के उसकी पत्नी के साथ रहने से सहमत थी, साथ ही आपस में सहमति से संबंध बने। ऐसी स्थिति में बलात्कार और गर्भपात के लिए आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता। जान से मारने की धमकी के संबंध में कोई सबूत नहीं दिखते हैं और इसी के साथ आरोपी चंद्रभान को कोर्ट ने आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

Shalu Mishra

Recent Posts

Kashi Vishwanath-Gyanvapi Case: SC का बड़ा कदम! ASI और मस्जिद प्रबंधन को मिला नोटिस

India News (इंडिया न्यूज), Kashi Vishwanath-Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले…

1 second ago

CM Mohan Yadav: नक्सली हमले में शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे CM मोहन यादव, 1 करोड़ की दी सम्मान राशि

India News (इंडिया न्यूज),CM Mohan Yadav:  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए…

16 minutes ago

IPL 2025: सामने आई डेट, इस दिन शुरू होगा क्रिकेट का त्योहार, जानिए अगले तीन साल का शेड्यूल!

IPL 2025 Start Date: इन दिनों आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन का रोमांच चरम पर है।…

19 minutes ago

Bettiah Crime: एक और नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी! परिवार के निकले आरोपी, जानें मामला

India News (इंडिया न्यूज), Bettiah Crime: बिहार के पश्चिम चम्पारण के बेतिया से एक दिल…

19 minutes ago

Delhi Crime News: दिल्ली- NCR में ‘बैंड बाजा बारात’ गैंग का खुलासा, हाई प्रोफाइल शादियों को बनाते थे निशाना

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शातिर गिरोह…

34 minutes ago

अस्पताल के शौचालय में पैदा हुआ बच्चा, दर्द से तड़पती रही मां, हैवान बनकर आया कुत्ता और मुंह में दबाकर…

Stray Dog in West Bengal: पश्चिम बंगाल के बांकुरा के सोनामुखी ग्रामीण अस्पताल में एक…

36 minutes ago