Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने RSS नेता को दी जमानत, लगा था मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने के आरोप

India News (इंडिया न्यूज),Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य को 24 दिसंबर को श्रीरंगपट्टनम में मुस्लिम महिलाओं का कथित अपमान करने वाले भाषण के लिए आरएसएस नेता कल्लाडका प्रभाकर भट्ट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

RSS नेता पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई

भट्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजेश राय की अवकाश पीठ ने गुरुवार को राज्य और मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और राज्य के लोक अभियोजक को सुनवाई की अगली तारीख तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। इसलिए मामले में भट की गिरफ्तारी पर रोक है।

भट्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुण श्याम ने दलील दी कि मामला राजनीति से प्रेरित था और आरएसएस नेता ने केवल वही तथ्य बताए थे जो बोलने के अधिकार के तहत संरक्षित थे।

मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने के आरोप

एक सामाजिक कार्यकर्ता नजमा नज़ीर द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, और श्रीरंगपटना पुलिस ने भट पर धारा 354 (एक महिला की विनम्रता को अपमानित करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द बोलना) और 509 ( एक महिला के शील का उल्लंघन)। अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारे या कृत्य, 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) धारा 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण) के तहत मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 298 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया कृत्य। रजिस्ट्रेशन कराया था.

इस बीच, मांड्या में तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भट को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में याचिका के बाद श्रीरंगपटना मामले में जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हाईकोर्ट ने दी जमानत

बता दें कि भट्ट की 5 अप्रैल, 2022 को हृदय संबंधी सर्जरी हुई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता के इस तर्क में दम है कि वह हृदय संबंधी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, सत्र में न्यायालय ने नोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देते हुए भट्ट को अग्रिम जमानत दे दी। उन्हें 2 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, सत्र न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “जांचकर्ता सीआरपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उससे पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र है।”

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Rajesh kumar

राजेश कुमार एक वर्ष से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। फिलहाल इंडिया न्यूज में नेशनल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले एएनबी, विलेज कनेक्शन में काम कर चुके हैं। इनसे आप rajeshsingh11899@gmail.com के जरिए संपर्क कर सकते हैं।

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