India news(इंडिया न्यूज़), Sonu Verma, Nuh Mewat: तकरीबन ढाई साल पहले अपनी ही नाबालिग सगी भतीजी के साथ रेप करने वाले ताऊ को पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश नरेंद्र पाल नूंह की अदालत ने 20 साल कैद व 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर 6 महीने की सजा बढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं यह रकम सीधी पीड़िता नाबालिग लड़की को दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक तावडू थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में यूपी के दो सगे भाई मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। गत 23 फरवरी 2021 को आरोपी राहुल अपनी सगी भतीजी को रात्रि करीब 10 बजे अपने में कमरे में ले गया था। उस समय लड़की के माता-पिता ने सोचा की सगा ताऊ है।
कुछ देर खिलाने के लिए अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन नशे की हालत में आरोपी ने नाबालिग भतीजी के साथ रेप किया। जब पीड़िता के पिता ने लड़की को देखा तो लड़की खून से लथपथ बेहोश हालत में मिली। इसके बाद पुलिस को लिखित शिकायत दी गई और लड़की का मेडिकल कराया गया।
जिसमें रेप की पुष्टि हो गई। उसके बाद से ही मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित लड़की के माता – पिता भी केस से पीछे हट गए। इस मामले में कोई साइंटिफिक मजबूत एविडेंस भी नहीं थे, लेकिन पीड़ित लड़की के बयानों के आधार पर ही पॉक्सो कोर्ट नूंह के न्यायाधीश नरेंद्र पाल ने सरकारी वकील की मजबूत पैरवी के बाद आरोपी राहुल को सख्त सजा सुनाई है।
जब इस बारे में सरकारी वकील आकाश तंवर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि विक्टिम के बयान के आधार पर यह सजा सुनाई गई है। यह बहुत अच्छा फैसला है। ऐसे फैसलों का समाज में अच्छा संदेश जाएगा ताकि कोई फिर दरिंदा रिश्तों को तार – तार कर फूल जैसी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार नहीं बनाएगा।
आपको ध्यान रहे की पॉक्सो कोर्ट नूंह न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत पॉक्सो के मामलों को लेकर पूरी तरह से सख्त है। इससे पहले भी आरोपियों को लगातार सजा सुनाई जाती रही है। इस घटना ने न केवल रिश्तों को तार-तार करके रख दिया था, बल्कि एक हंसती खेलती अपनी ही भतीजी के जीवन को एक सगे ताऊ ने नर्क बनाने का काम किया था।
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