SIA Formed in Jammu And Kashmir
राष्ट्रदोह जैसे मसलों पर भी जांच में एनआईए का करेगी सहयोग

इंडिया न्यूज, जम्मू:
आतंकवादियों का वित्तपोषण रोकने के लिए सरकार ने एक नई एजेंसी का गठन कर दिया है। जम्मू कश्मीर की होम मिनिस्ट्री ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व यूएपीए के तहत अपराधों की जांच के लिए एसआईए बनाने का निर्णय लिया है। स्पेशल जांच एजेंसी के प्रमुख जे.एंडके. में कार्यरत सीआईडी के प्रमुख अधिकारी ही एसआईए के निदेशक होंगे।

ऐसे में अब SIA राज्य में आतंकी हिंसा और राष्ट्र द्रोह समेत से जुड़े केसों की जांच करने के साथ ही एनआईए समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाते हुए को आगे की जांच में सहयोग करेगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों समेत देशद्रोह जैसे संगीन मामलों पर जांच करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने का काम करेगी।

यह रहेगी SIA को लेकर राज्य में व्यवस्था

राष्ट्रीय जांच के अधिनियम 2008 की धारा 6 के अंतर्गत जिन मामलों की जांच एनआईए नहीं कर रही है। उन मामलों की गंभीरता को देखते हुए राज्य के डीजीपी एसआईए के निदेशक से बात कर यह सुनिश्चित करेगी कि यह केस किस एजेंसी को सौंपा जाएगा। अगर किसी कारण वश दोनों अधिकारी एकमत न हों तो फैसले का अंतिम अधिकार पुलिस महानिदेशक को होगा। इसके लिए पुलिस प्रमुुख को स्थिति स्पष्ठ करते हुए लिखित में कारण बताना होगा। प्रदेश की सीआईडी, सीआईजे, सीआईके समेत सभी पुलिस थानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मामला संज्ञान में आते ही एसआईए को सूचित करना सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही SIA को शक्तियां भी दी गई हैं जो कि किसी भी अपराध की गंभीरता देखते हुए उस पर जांच, कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम होगी। इससे पहले एजेंसी को डीजीपी को अवगत करवाना होगा। यही नहीं नेशनल इनवेस्टिगेशन एक्ट 2008 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार को भेजे गए मामलों की जांच और कोर्ट केस की स्थिति में पैरवी भी एसआईए ही करेगी।

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