इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Supreme Court Order : सुप्रीम कोर्ट ने प्लास्टर आॅफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं को हैदराबाद की हुसैन सागर झील में प्रवाहित करने का आदेश दिया। मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस साल आखिरी बार ऐसा करने की इजाजत दी जा रही है। बता दें कि गत सप्ताह ही तेलंगाना हाईकोर्ट ने प्लास्टर आॅफ पेरिस की गणेश प्रतिमाओं के हुसैन सागर झील में विसर्जन पर रोक लगाई थी। कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दई गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश देते हुए यह भी कहा कि हैदराबाद में यह बार-बार की समस्या हो गई है। कई निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया।
Supreme Court : सॉलिसिटर जनरल ने दी कई दलीलें
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि झील में प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं और मूर्तियों के विसर्जन के कुछ ही समय बाद इन्हें क्रेन से हटाकर उचित जगह पर नष्ट किया जाएगा। इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बस इस साल के लिए हुसैन सागर झील में मूर्तियों को विसर्जित करने की इजाजत दे दी। पीठ ने कहा, इस दलील के आदार पर हम इस साल आखिरी मौके के तौर पर झील में विसर्जन की मंजूरी दे रहे हैं। इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली भी शामिल थे।
Supreme Court : 13 को आदेश में बदलाव से किया इनकार
तेलंगाना हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को अपने उस आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया था जिसमें प्लास्टर आॅफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं को हुसैन सागर के साथ ही शहर की अन्य झीलों में विसर्जित करने पर रोक लगाई गई थी।