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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सरकार ने किया नवंबर तक पात्र आबादी को दूसरी खुराक भी देने का वादा
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को हिमाचल सरकार को राहत मिली है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला स्तरीय समितियों के गठन का आदेश दिया था, जिस पर शीर्ष अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने शीर्ष कोर्ट में कहा कि राज्य की 18 से ज्यादा उम्र की शत-प्रतिशत आबादी को हाल ही में पहला टीका लगा दिया गया है। सरकार ने वचन दिया कि नवंबर तक राज्य की पूरी वयस्क आबादी को दूसरी खुराक भी लगा दी जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 7 जुलाई व 14 जुलाई के आदेशों पर रोक

India News Editor

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