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Supreme Court: नूंह हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, कहा- भड़काऊ भाषण कोई पक्ष नहीं…

India News (इंडिया न्यूज़), Nuh Violence Supreme Court: हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (18 अगस्त) को सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए टल गई है।

भड़काऊ भाषण हम गंभीरता से लेंगे

सुनवाई के दौरान एक वकील ने केरल में मुस्लिम लीग (Muslim League) की रैली में हिंदुओं (Hindu) के खिलाफ नारे की जानकारी दी। कोर्ट ने इस पर कहा कि भड़काऊ भाषण कोई भी पक्ष दें, हम उसे उतनी ही गंभीरता से लेंगे।

मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने की संजीव खन्ना ने कहा कि कोई भी हेट स्पीच देने में शामिल होगा तो हम उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करेंगे।

नूंह में हिंसा कैसे शुरू हुई?

नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर भीड़ के पथराव किए जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी। इसकी आग गुरुग्राम सहित आसपास के एरिया में फैल गई थी। इसमें दो होम गार्ड और एक मौलवी सहित छह लोगों की जान गई थी।

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Divya Gautam

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