India News (इंडिया न्यूज़),UP News: उत्तर प्रदेश पावर काँपरेशन की बिल पर ब्याज माफ करने की योजना का बुधवार से आरंभ हो गया है। राज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कैट उपकेंद्र पर मीरा को छूट का देकर बिल सौपा।

बिजली चोरी के जुर्माने में 65 फीसदी की मिलेगी छूट, 30 नवंबर तक उठाएं फायदाउत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कोई भी व्यक्ति या महिला बिजली चोरी करते हुए रंगेहाथ पकड़ी गई है या फिर विभाग की तरफ से कनेक्शन काटने के बाद वसूली के लिए जुर्माना बिल का नोटिस जारी किया गया है। ऐसे लोगों के लिए बहुत सहूलियत वाली खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका 65 फीसदी जुर्माना माफ कर दिया है।

महज 35 फीसदी जुर्माना

बिजली चोरी के कानूनी-दांव पेंच में फंसे लोगों को महज 35 फीसदी जुर्माना भर करके इस जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। अगर बिजली चोरी करने वालो को छूट का फायदा तब ही मिलेगा, जब वह 30 नवंबर 2023 तक अपने क्षेत्रीय उपकेंद्र पर पंजीकरण कराने के बाद छूट के बाद बची 35 फीसदी रकम का भुगतान कर देंगे।

समाधान योजना ओटीएस का शुभारंभ

उर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कैट उपकेंद्र पर उत्तर प्रदेश सरकार पॉवर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का शुभारंभ करके किया है। मंत्री ने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के बाद पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी की रहने वाली मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा।

कर्मियों एवं इंजीनियरों को दिया आदेश

मंत्री ने इस मौके पर कर्मियों एवं इंजीनियरों को आदेश दिया कि जिन लोगों के घर व दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना बांकी हैं उवके घरों पर जाकर इस छूट का फायदा पहुंचाएं।

इस कार्यक्रम में शिरकत की

इस कार्यक्रम में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह, मुख्य अभियंता सिस गोमती रजत जुनेजा, खंगारौत, निदेशक वाणिज्य योगेश कुमार,अधिशासी अभियंता डीकेडी द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता आरपी केन, एसडीओ सौरभ चौधरी एवं जेई अशोक कुमार के साथ छावनी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा, भाजपा छावनी मंडल पूर्व पार्षद संजय दयाल अध्यक्ष डॉ. रंजीता शर्मा, आदी ने शिरकत की।

इस मौके पर कर्मियों एवं इंजीनियरों से कहा कि जिन लोगों के घर एवं दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना बाकी है उनके घरों पर जा के इस छूट का फायदा पहुंचाएं।

वसूली के लिए तहसील को जिम्मेदारी

मंत्री ने उद्घाटन समारोह में यह भी कहा कि जिन लोगों पर बिजली चोरी का जुर्माना काफी समय से बकाया है। बिजली विभाग ने उसकी वसूली के लिए तहसील को जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे बकाएदार के पास तहसील की रिकवरी नोटिस भी आ गई तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बिजली चोरी के जुर्माना में छूट पाने के लिए जैसे ही आवेदक पंजीकरण कराएगा तो स्वत: ही तहसील की रिकवरी व पुलिस विभाग से भी यदि कोई नोटिस जारी हुई होगी तो वापस हो जाएगी।

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