Cabinet Meeting पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगूलराइजेशन आफ कॉन्ट्रेकचुअल एम्पलायज बिल-2021 को दी मंजूरी
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
Cabinet Meeting राज्य में ठेके के आधार पर, एडहॉक, अस्थाई, वर्क चार्ज्ड और दैनिक वेतन भोगी कामगारों की सेवाएं रेगुलर करने के लिए अहम फैसला लेते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगूलराइजेशन आॅफ कॉन्ट्रेकचुअल एम्पलायज बिल-2021 को मंजूरी दे दी है, जिसको कानूनी रूप देने के लिए विधान सभा के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक इस फैसले से 10 साल से अधिक समय की सेवाएं निभाने वाले उपरोक्त 36 हजार कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर होंगी। इसी तरह कैबिनेट ने डीम्ड पदों की अतिरिक्त सृजन करने को भी मंजूरी दे दी है।
इन कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नीति के उपबंधों को अपनाया जाएगा। हालांकि, रेगुलर करने का फैसला बोर्डों और निगमों पर लागू नहीं होगा।
1. द पंजाब कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट-2013 को रद करने का फैसला किया है। जब कि पंजाब कृषि उपज मंडियां एक्ट-1961 में संशोधन को मंजूरी देते हुए किसान विरोधी उपबंधों को हटाने के लिए हरी झंडी दे दी है।
2. मंत्रीमंडल ने पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट-1961 को संशोधन कर पंजाब हौर्टिकल्चर नर्सरी बिल-2021 विधान सभा में लाने की मंजूरी दे दी है।
3. पंजाब के अंदर कृषि विभिन्नता के लिए बागबानी की कीमती फसलें एक आकर्षक विकल्प के तौर पर उभर रही हैं।
4. आयूष्मान भारत-मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की रूप-रेखा को मंजूरी दी गई है।
5. म्यूनिसिपल क्षेत्रों में इमारती उप-नियमों का उल्लंघन करके बनी इमारतों में नॉन-कम्पाउंडेबल उल्लंघनाओं के एक मुश्त निपटारे को मंजूरी दी गई।
6. मंत्री मंडल ने 30 सितम्बर, 2021 तक सभी अनाधिकृत रूप से हुए निर्माण कार्य के लिए द पंजाब वन-टाइम वलंटरी डिस्कलोजर एंड सेटलमेंट आॅफ वॉयलेशन्ज आॅफ बिल्डिंग्ज बिल, 2021 को लागू करने की मंजूरी दे दी है।
7. हुनरमंद श्रमिकों की कम से कम मेहनताना बढ़ाकर 9192.72 रुपए किया गया।
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