India News(इंडिया न्यूज),Rajasthan: राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा- 2021 को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें ट्रेनी SI को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दें कि इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बताया है कि हर हाल में 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी।
आपको बता दें कि सरकार ने मामले में जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांग लिया है। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में जवाब देने के लिए सरकार को 2 दिन का समय दिया है। अब गुरुवार को ही सुनवाई होगी। गौरतलब है कि ट्रेनी SI को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने बताया कि हमने 18 नवंबर को यथास्थिति के आदेश दिए थे। उस आदेश के बाद भी ट्रेनी SI को फील्ड ट्रेनिंग में भेजने के आदेश कैसे जारी कर दिए, ये अदालत की अवमानना है।
सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि हम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। लगभग 800 ट्रेनी SI हैं। उसमें से कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन, सभी को ट्रेनिंग से कैसे रोका जा सकता है।दरअसल, पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड एडीजी विपिन कुमार पांडेय की और से जारी आदेशों में 2021 के सभी ट्रेनी SI को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवंटित रेंज के जिलों में भेजने को बोला था।
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