India News Chhattisgarh (इंडिया न्यूज) Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नगर सेना अग्निशमन एवं आपात सेवायें तथा एसडीआरएफ मुख्यालय में जिले में संचालित सभी स्थाई एवं अस्थाई पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिए एडवाइजरी जारी किया गया।
खुली बिजली की लाइट का उपयोग
दरअसल, एडवाइजरी में कहा गया है कि पटाखा दुकान किसी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि से नहीं बनी होनी चाहिए। ब्लकि अज्वलनशील पदार्थ से बनी टिन (शेड) की होनी जरुरी है। पटाखा दुकानें एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर (अगल-बगल) न बनाई जाएं तथा एक दूसरे के सामने भी न हों। पटाखा दुकानों में रोशनी के लिए किसी भी प्रकार के तेल लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली की लाइट का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए।
आतिशबाजी का प्रदर्शन
किसी भी पटाखा दुकान के 50 मीटर की परिधि में आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित किया जाए। बिजली के तारों में कोई खुला जोड़ नहीं होना चाहिए तथा हर मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली का प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। दुकानें ट्रांसफार्मर के नजदीक नहीं होनी चाहिए तथा उनके ऊपर से हाईटेंशन बिजली की लाइन नहीं गुजरनी चाहिए।
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