India News RJ(इंडिया न्यूज),Bikaner House Kurki : दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को भी कुर्क करने का आदेश दिया है। बीकानेर हाउस का स्वामित्व राजस्थान की नोखा नगर पालिका के पास है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद समझौता हुआ था। इस समझौते का पालन न किए जाने पर यह आदेश जारी किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार में खलबली मची हुई है। इससे पहले दिल्ली में हिमाचल भवन को भी नीलाम करने का आदेश आ चुका है।

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जानें पूरा मामला?

यह आदेश दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट के जज विद्या प्रकाश की बेंच ने राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए समझौते का पालन न करने पर दिया है। मामला यह है कि एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश 21 जनवरी 2020 को दिया गया था। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बावजूद नगर पालिका ने भुगतान नहीं किया।

इस दिन होगी अगली सुनवाई

जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। जिसमें कहा गया है कि नोखा नगर पालिका कोर्ट के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकेगी और न ही कोई कार्य कर सकेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।

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