India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Ajmer News:  राजस्थान के अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके है। खुलेआम पुलिसकर्मियों पर रौब झाड़ रहे है। ऐसा ही मामला अजमेर से सामने आया है। यहां पर अजमेर में विधायक की गाड़ी बताकर सड़क पर रौब झाड़ रहे एक युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। युवक अपनी स्कॉर्पियो पर 16वीं विधानसभा का अस्थाई प्रवेश पास लगाकर विधायक की गाड़ी होने का दावा कर रहा था। लेकिन यह उसे महंगा पड़ गया। पुलिसकर्मी ने युवक से पूछताछ की और जब वह जवाब नहीं दे पाया तो वाहन को जब्त कर लिया गया। यातायात निरीक्षक भीकाराम काला ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत नंबर प्लेट के अलावा किसी भी तरह की पट्टी लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश हैं।

पुलिसकर्मी के सवालों का युवक जवाब नहीं दे पाया

रविवार 6 अक्टूबर को सुबह मायापुर परबतसर निवासी महेश्वर सिंह राठौड़ अपनी गाड़ी में सायरन लगाकर वैशाली नगर चौराहे से गुजर रहा था। यातायात पुलिस ने चालक को रोककर सायरन बजाने का कारण पूछा। तब चालक ने बताया कि यह विधायक की गाड़ी है। वाहन की नंबर प्लेट पर 16वीं राजस्थान विधानसभा में सदस्य के अस्थाई प्रवेश पास का स्टीकर भी लगा हुआ था। इस बारे में भी युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

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जानिए वाहन पर लगे स्टीकर से जुड़ा ये नियम

ट्रैफिक पुलिस ने स्कॉर्पियो में दस्तावेज नहीं होने को मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना। एक्ट के तहत वाहन को जब्त कर चालान काटा गया। अब चालक को कोर्ट में दस्तावेज पेश करने होंगे। दरअसल, कोई भी वाहन चालक नंबर प्लेट के अलावा किसी अन्य धर्म या कोई अन्य प्रतीक का स्टीकर नहीं लगा सकता। अगर नंबर प्लेट नियमों के मुताबिक नहीं है या उस पर कोई लेबल या स्टीकर है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत इसे अपराध माना जाएगा। पहली बार अपराध करने पर 5 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार अपराध करने पर 1 साल तक की कैद और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

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