India News RJ (इंडिया न्यूज़) , Alwar News:  अलवर में ग्रीन पटाखों के नाम पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बेचे जा रहे हैं, जबकि प्रशासन ने ग्रीन पटाखों के लिए 2 घंटे की छूट ही दी थी। इतना ही नहीं पटाखों की होम डिलीवरी भी की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पटाखों की बिक्री जोरों पर जारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अलवर व एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री जोरों पर जारी है। अलवर में ग्रीन पटाखों के नाम पर प्रदूषण फैलाने वाले सामान्य पटाखे खुलेआम बेचे जा रहे हैं। एमआईए औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर पटाखे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई, वहीं पटाखों की होम डिलीवरी भी की जा रही है।

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पटाखों की होम डिलीवरी भी की जा रही

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, जिसमें अलवर भी शामिल है। हालांकि वन विभाग ने प्रदेश में ग्रीन पटाखों के लिए 2 घंटे की छूट दी है, लेकिन ग्रीन पटाखों की आड़ में प्रदूषण फैलाने वाले सामान्य पटाखे खुलेआम बेचे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अलवर में पटाखों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। खरीदार व्हाट्सएप पर अपनी सूची बनाकर व्यापारियों को भेज रहे हैं, जो सुबह-शाम बिना किसी रोक-टोक के पटाखे पहुंचा रहे हैं।

अलवर एडीएम सिटी ने दी ये जानकारी

प्रशासन का रवैया इस मामले में काफी लापरवाह नजर आ रहा है। अलवर एडीएम सिटी का कहना है कि, ग्रीन पटाखों के लिए 2 घंटे की छूट दी गई है यदि कोई सामान्य पटाखे बेचता या चलाता दिखा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है, जबकि प्रशासन की मिलीभगत से पटाखों का कारोबार खुलेआम चल रहा है।

 

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ग्रीन पटाखों के लिए दी गई 2 घंटे की छूट

आपको बता दें, एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों की बिक्री, उपयोग के नियंत्रण और आदान-प्रदान के लिए सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों की अनुपालना में राज्य सरकार के गृह विभाग ने पहले भी पटाखों की बिक्री और उपयोग के संबंध में आदेश जारी किए थे। गृह विभाग के आदेश के अनुसार केवल ग्रीन आतिशबाजी के इस्तेमाल और चलाने की ही अनुमति दी गई है।

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